Betul News : अनुच्छेद-370 पर एससी के फैसला ऐतिहासिक
Betul News: SC's decision on Article 370 is historic

सभी ने फैसले का किया स्वागत, बोले-कश्मीर हमेशा हमारा रहेगा
Betul News : (बैतूल)। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा – आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं।
हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। इस निर्णय के बाद बैतूल जिले के प्रबुद्धजनों ने भी खुशी जाहिर की है। सभी ने एक स्वर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब जम्मू कश्मीर को लेकर एक और इतिहास रचा जाएंगा। सांझवीर टाईम्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहर के प्रबुद्धजनों की राय ली है। प्रस्तुत है उनसे चर्चा के प्रमुख अंश-
निर्णय का स्वागत है, अनुच्छेद-370 उन्मूलन के निर्णय की वैधता सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध होना प्रसन्नता का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद-370 को हटाया जाना राष्ट्रहित में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। आरएसएस का नारा सफल हुआ है। बधाई…
प्रवीण गुगनानी, लेखक/चिंतक
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा-370 हटाकर देश हित मे जो निर्णय लिया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सही ठहराया है। आज यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था और रहेगा। देश के अन्य हिस्सों की तरह अब यहां भी विकास के रास्ते खुल सकेंगे, स्थानीय लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधरेगा अब देश का हर नागरिक बिना किसी चिंता और डर के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में घूम फिर सकेगा।
प्रदीप खण्डेलवाल, वरिष्ठ कर सलाहकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अभी तक ऐसा महसूस होता था कि जम्मू कश्मीर अलग देश है, लेकिन अब यहां के स्थानीय नागरिकों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो सकेगा। आज इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि सम्पूर्ण भारत अब एक हो चुका है।
डॉ ए के पांडे,वरिष्ठ चिकित्सक
देश के संविधान का पूरा सम्मान कर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उचित व्याख्या की है। यह फैसला देश के लिए एक समृद्ध शाली फैसला है। आज पूरे भारत को एक बनने का मौका प्रत्येक देशवासी की जीत है और बड़ी उपलब्धि भी है। अब जरूरत है जल्द से जल्द यहां चुनाव कराएं जाएं,ताकि सभी देशवासी समान रूप से बेफिक्र होकर जीवन जी सकें।
ब्रज आशीष पांडे, उद्योगपति
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों और देश वासियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। हर भारतवासी अमन चैन चाहता है। जो लोग आज इसे नहीं समझ रहे कल वे इसे समझेंगे। इस आर्टिकल ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास से दूर कर रखा था, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें भी समाज और विकास की मुख्यधारा से जुडऩे का मौका मिलेगा।
प्रो.एम के मेहता, शिक्षाविद
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा-370 पर लिया गया फैसला सर्वथा उचित है। हम आज तक यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक देश मे दो संविधान दी झंडे आखिर कैसे रह सकते थे। जो भी हुआ है या किया गया है वह स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं नेहरू जी द्वारा यह बहुत ही गलत चीज हुई थी। जिसका अरबों खरबों का नुकसान देश को उठाना पड़ा लाखों जाने चली गई। अब सरकार ने उसको ठीक कर दिया है ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पोर्ट किया है। अब हमारे देश में एक झंडा और एक संविधान दिखाई देगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों धन्यवाद की पात्र हैं।
सेम वर्मा, उद्योगपति




