MP News: एमपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट पर मिलेगी इतने लाख की ग्रेजुएटी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला


MP News : मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। दूसरों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग में स्थाई और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रिटायरमेंट और मृत्यु पर अधिकतम 10 लख रुपए की ग्रेच्युटी मिलेगी।
यह नया नियम 6 फरवरी 2025 को वन मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है। 2010 के ग्रेच्युटी अधिनियम के अंतर्गत इसे लागू किया गया है और कर्मचारी मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यह फैसला आने के बाद कर्मचारियों की बेहद खुश है और विभाग के द्वारा अन्य बदलाव की भी उम्मीद की जा रही है।
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पहले इतनी मिलती थी ग्रेच्युटी ( MP News )
फैसला आने के पहले वन विभाग ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अस्थाई कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों के रिटायरमेंट और मृत्यु पर ₹50000 की ग्रेच्युटी दी जाती थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने जरा छोटी अधिनियम 1972 के जगह पर नए घर छोटी अधिनियम 2010 को प्रतिस्थापित कर दिया है जिससे कर्मचारियों की ग्रेजुएट 3.30 लाख के स्थान पर 10 लख रुपए करने का निर्देश दिया गया है।
जाने क्या होती है ग्रेच्युटी
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ग्रेच्युटी एक तरह का बोनस होता है जो कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद दिया जाता है। यह रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन करने में मदद करता है या परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देता है। नया नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों को बेहद फायदा मिलेगा और साथ ही साथ कर्मचारियों को अब किसी भी तरह की रिटायरमेंट के बाद परेशानी भी नहीं आएंगी।
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