Car Modifications: कार मोडिफाई कराई तो पड़ेगा भारी, पुलिस काट सकती है चालान
Car Modifications: If the car is modified, it will cost heavily, police can issue challan.

Car Modifications: अक्सर लोग अपनी कार को दूसरे से अलग बनाने के लिए कई तरह के मोडिफिकेशन करवाते हैं। लोग अपनी कार को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई तरह के बदलाव करते हैं। हालांकि, कार मॉडिफिकेशन के कुछ बदलाव गैरकानूनी होते हैं और इनके लिए पुलिस चालान काट सकती है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, कार में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर मैन्युफैक्चरर द्वारा बताई डिटेल्स से अलग हो। इसके अलावा, कार के किसी भी हिस्से को बदलने से पहले आरटीओ से अनुमति लेना आवश्यक है।
सुरक्षा के लिए बुल बार लगाना(Car Modifications)

कई कारों में लोग अपनी सुरक्षा के लिए बुल बार लगवाते हैं। कार कंपनियों की ओर से किसी भी कार में बुल बार को लगाकर नहीं दिया जाता। बल्कि एक्सेसरीज के तौर पर लोग इन्हें आफ्टर मार्केट या शोरुम से लगवाते हैं। लेकिन इनसे भी नियमों का उल्लंघन होता है साथ ही यह सुरक्षा से ज्यादा आपकी कार के साथ ही दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल, इन्हें किसी भी कार की चेसिस पर लगाया जाता है और टक्कर होने पर इससे बचाव की जगह कार के चेसिस को नुकसान हो सकता है, जिसे ठीक करवाना ज्यादा खर्चीला भी हो सकता है।
फ्रंट ग्रिल में बदलाव(Car Modifications)

कार कंपनियों की ओर से काफी रिसर्च के बाद किसी भी कार का डिजाइन फाइनल किया जाता है। इसमें छोटी से लेकर बड़ी चीजें भी शामिल होती हैं, जिनमें कार के फ्रंट की ग्रिल भी होती है। लेकिन कुछ लोग कार की फ्रंट ग्रिल को बदलकर दूसरी ग्रिल लगवाते हैं। ऐसा करने से कार को जरूरी मात्रा में हवा नहीं मिल पाती और इंजन पर लोड बढ़ता है। इससे कार का एवरेज तो कम होता ही है साथ ही ज्यादा क्षमता के कारण इंजन के पार्ट्स जल्दी घिसते हैं।
गाड़ी का पेंट चेंज करवाना(Car Modifications)

अगर आप अपनी कार के ओरिजनल कलर को बदलने का सोचा है तो यहां पर बेसिक नियम का पता होना जरूरी है। अगर आपको अपनी कार का रंग बदलना है तो आप RTO में एक एप्लीकेशन लगाकर और ऑफिस की अनुमति लेकर ये काम कर सकते हैं। अगर आप बिना RTO के परमिशन के बाद गाड़ी का रंग बदलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपकी जेब को खाली कर सकती है।
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बड़े टायर लगवाना(Car Modifications)

कार के टायर का साइज निर्धारित मानक से अधिक होना गैरकानूनी है। टायर का साइज निर्धारित मानक से अधिक होने पर कार का वजन बढ़ जाता है और इससे कार की हैंडलिंग प्रभावित होती है। इन मॉडिफिकेशन्स के अलावा, कार में कोई भी ऐसा बदलाव करना गैरकानूनी है जो कार की सुरक्षा या प्रदर्शन को प्रभावित करता हो। अगर आप अपनी कार में कोई मॉडिफिकेशन करवाने की सोच रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह गैरकानूनी नहीं है। इसके लिए आप आरटीओ से संपर्क कर सकते हैं।
प्रैशर हॉर्न लगवाना(Car Modifications)

कार कंपनियों की ओर से सरकार के नियमों के मुताबिक वाहन में हॉर्न लगाया जाता है। लेकिन कुछ लोग कंपनी से लगा हॉर्न हटवाकर अपनी पसंद से ज्यादा तेज हॉर्न या प्रैशर हॉर्न को लगा लेते हैं। ऐसे हॉर्न के कारण सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहन चालकों को तो परेशानी होती ही है साथ ही इससे नियमों का उल्लंघन भी होता है। कई बार पुलिस की ओर से ऐसे हॉर्न का उपयोग करने वालों का चालान काटा जाता है।





