Betul Samachar: शराब दुकानों के संचालन पर शिवसेना-आबकारी आमने सामने
Betul Samachar: Shiv Sena and Excise face to face on operation of liquor shops

शिवसेना के आरोपों को जिला आबकारी अधिकारी ने किया खारिज
Betul Samachar: बैतूल।। शिवसेना द्वारा शहर में शराब दुकानों का संचालन नियम विरुद्ध कराए जाने के आरोप के बाद आबकारी विभाग का पक्ष सामने आया है। जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई आबकारी नीति के मुताबिक ही दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस पर सवाल उठाना निराधार है। गौरतलब है कि कल मंगलवार दुकानों के संचालन को लेकर शिवसेना ने आबकारी का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रगट किया था।
जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान सिंह चढार ने दावा किया है कि शहर में एक भी शराब दुकान ऐसी नहीं है जिनका संचालन नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा हो। शासन द्वारा निर्धारित आबकारी नीति के मुताबिक ऐसी शराब दुकानें, जो वर्तमान नियमों में परिभाषित धार्मिक संस्था से 100 मीटर से अधिक दूरी पर ही विस्थापित हैं। इसके अलावा नियम है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और कन्याओं के शासकीय छात्रावास से जिन दुकानों की दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाए।
शहर में कोई भी दुकानों का संचालन इस तरह नहीं किया जा रहा, जहां इस नियम का उलंघन हो रहा हो। नियम यह भी है कि ऐसी मदिरा दुकानों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें लोकहित में बंद किया जाना आवश्यक है। इन मदिरा दुकानों को शासन द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव पर बंद किया जा सकेगा तथा ऐसी दुकानों को नियमानुसार विस्थापित किया जा सकेगा, लेकिन यह स्थिति इसलिए निर्मित नहीं हो सकती कि सभी दुकानें नियमों को ध्यान रखकर ही इनका संचालन करवाया जा रहा है। लिहाजा यह कहना ठीक नहीं है कि शराब दुकानों के संचालन में नियमो की अनदेखी की जा रही है।
इनका कहना…..
शिवसेना की मांग निराधार है। शहर की समस्त शराब दुकाने मध्यप्रदेश शासन की आबकारी नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही संचालित की जा रही हैं।
अंशुमान सिंह चढार, जिला आबकारी अधिकारी बैतूल