Betul Crime : बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास
Betul Crime: 20 years imprisonment to the accused who raped the girl

Betul Crime: मुलताई। बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाली विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया बीते 18 अप्रैल 2022 को साइखेडा थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी 15 वर्षीय पीड़िता ने मां के साथ आकर पुलिस थाना साईखेड़ा में शिकायत करते हुए बताया था कि दीपावली के पूर्व जब वह बानूर के जंगल में पत्थर बिनने के लिए गई थी तो वहां मौजूद सतीश इवने ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर साईखेड़ा पुलिस ने आरोपी सतीश के खिलाफ धारा 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत केस दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया तो पीड़िता के गर्भवती होने का खुलासा हुआ प्रसव के बाद पीड़िता ने एक बालक को भी जन्म दिया जिसकी मौत हो गई थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सतीश इवने को धारा 376 समाविष्ट धारा 3(क)/4(2) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।




