Betul News : बिना अनुमति पुराना भंडारण नहीं बेच सकेंगे क्रेशर संचालक

Betul News: Crusher operators will not be able to sell old storage without permission.

राहत के लिए कलेक्टर से मिलने की तैयारी ,सिया की अनुमति लेने का मामला

Betul News : (बैतूल)। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जबसे क्रेशर संचालकों को सिया की अनुमति लिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। संचालकों में हड़कम्प मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि अब स्टोन क्रेशर संचालकों ने राहत के लिए कलेक्टर से मुलाकात किए जाने की रणनीति बनाई है, लेकिन इस मुलाकात का कोई सकारात्मक परिणाम निकल पायेगा इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इधर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों को गम्भीरता से लेते हुए खनन पर पूरी तरह रोक लगवाए जाने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए हैं। अब जहां क्रेशर संचालक खनन नहीं कर पाएंगे तो वहीं पुराने भंडारण का निपटान भी बिना अनुमति लिए नहीं किया जा सकेगा।

जानकारी के अनुसार संचालकों की मनमानी की खबर प्रकाशित होने के बाद खनिज विभाग द्वारा जिले के 56 क्रेशर संचालकों को आनन फानन में नोटिस जारी कर पत्थरों का उत्खनन बन्द कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बाद क्रेशर संचालकों में हड़कंप मच गया था।

जानकारी मिली है कि इसके बाद क्रेशर संचालकों की तत्काक बैठक बुलाई गई जिसमें निर्णय लिया गया है कि, कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन क्रेशर संचालकों की समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि सिया की अनुमति लिए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गए हैं। कलेक्टर सिर्फ क्रेशर संचालकों की बात बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन संचालकों को राहत मिल ही जाएगी इस बात की गारंटी कम ही है।

पुराने भंडारण सप्लाई की लेनी होगी अनुमति

इस पूरे मामले में कलेक्टर अमन बीर सिंह बैंस का कहना है कि क्रेशर संचालकों को सिया की अनुमति लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक पत्थरों के फ्रेश खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। क्रेशर संचालकों के पास यदि गिट्टी का पुराना भंडारण उपलब्ध है तो इसकी सूचना मय प्रमाण कलेक्टर खनिज शाखा की देनी होगी जिसकी अनुमति मिलने के बाद ही पुराने भंडारण निपटान क्रेशर संचालक कर सकेंगे।

इनका कहना है

क्रेशरों पर फ्रेश उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। सिया की अनुमति के बाद ही क्रेशर संचालक खनन कर सकेंगे

अमन बीर सिंह बैंस, कलेक्टर बैतूल

सभी क्रेशर संचालकों की नोटिस जारी कर खनन पर रोक लगा दी गयी है। मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं

मनीष पालीवाल, जिला खनिज अधिकारी बैतूल

Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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