Multai MC Election राजनिति : नीतू परमार फिर बनी मुलताई नगर पालिका अध्‍यक्ष

हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई कर सुनाया फैसला, कांग्रेस खेमे में जश्न

Multai MC Election मुलताई। नगर पालिका अध्‍यक्ष पद की खींचतान को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सोमवार को सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए 6 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए नीतू परमार को पुन: अध्‍यक्ष पद का पदभार लेने की अनुमति देने के आदेश पारित किए है।

नगर पालिका मुलताई का अध्‍यक्ष चुनाव 8 अगस्‍त 2022 को हुआ था। जिसमें नीतू प्रहलादसिंह परमार अध्‍यक्ष निर्वाचित हुई थी। जिसके खिलाफ पार्षद वर्षा गढेकर द्वारा प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश के न्‍यायालय में याचिका दायर की थी। न्‍यायालय द्वारा 13 जून 2023 को फैसला सुनाते हुए नगर पालिका अध्‍यक्ष का चुनाव शुन्‍य घोषित कर चुनाव के आदेश दिए थे। जिसके बाद 20 जून को शासन ने वर्षा गढेकर को नाम निर्दिष्ट अध्‍यक्ष मनोनित किया था। शासन के आदेश के खिलाफ नीतू परमार द्वारा उच्‍च न्‍यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्‍च न्‍यायालय ने जिला न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाई थी। जिसके अनुसार 15 जुलाई 2023 को नीतू परमार ने पुन: अध्‍यक्ष पद संभाला था। जिसके बाद 4 अक्‍टूबर 2023 को उच्‍च न्‍यायालय ने नीतू परमार की याचिका क्रमाकं 464/2023 को खारिज की थी। जिस पर 15 दिसम्‍बर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्‍च न्‍यायालय का स्‍थगन आदेश निरस्‍त कर दिया था। इस आदेश को देखते हुए शासन ने फिर वर्षा गढेकर को फिर अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया था। जिसके बाद 5 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नीतू परमार द्वारा की गई अपील क्रमाकं 1397/2024 एवं वर्षा गढेकर की अपील 26162/2023 के साथ टेग किया था। दोनो अपीले सर्वोच्‍य न्‍यायालय में विचाराधीन थी।

उक्‍त अपीलो की सुनवाई करते हुए सर्वोच्‍य न्‍यायालय द्वारा उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर को 3 माह के भीतर सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले उच्‍च न्‍यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो का पालन करते हुए प्रकरण की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। उक्‍त प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा 6 अप्रैल 2026 को आदेश पारित कर दिनाकं 13 जून 2023 को प्रथम अपर जिला न्‍यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्व करते हुए विजयी उम्‍मीदवार के चुनाव बरकरार रखते हुए उन्‍हे अध्‍यक्ष के रूप में पुन: कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति दिए जाने के आदेश पारित किए है।

Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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