Betul News: निजी स्कूलों की थमेंगी मनमानी, पाठ्यपुस्तकों की सूची नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर करना होगी अनिवार्य

कक्षावार विद्यार्थियों के बस्ते का वजन किया निर्धारित

Betul News: बैतूल (सांझवीर टाईम्स)। जिले में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। अब सभी निजी विद्यालयों को अपने यहां पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों, सिलेबस तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री की पूरी जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यालय इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

हर वर्ष अभिभावकों की ओर से यह शिकायत सामने आती रही है कि कई निजी स्कूल संचालक अपनी पसंद की महंगी किताबें और सामग्री खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाते हैं। कई मामलों में विद्यार्थियों को एक ही निर्धारित दुकान से किताबें, कॉपियां या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब स्कूल किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों को उपयोग में लाई जाने वाली सभी पुस्तकों और सामग्री की सूची पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि अभिभावक स्वतंत्र रूप से कहीं से भी आवश्यक सामग्री खरीद सकें। साथ ही, पाठ्यपुस्तकों के चयन में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बिना उचित कारण के हर वर्ष किताबें बदलने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई गई है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक खर्च से राहत मिल सके।

बस्ते का बजन किया निर्धारित

इसके अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल बैग के वजन को भी कक्षानुसार निर्धारित किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों के कंधों पर अत्यधिक वजन वाले बस्ते होते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

नए निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 2 तक के विद्यार्थियों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम, कक्षा 3 से 5 तक 1.7 से 2.5 किलोग्राम, कक्षा 6 से 7 तक 2.0 से 3.0 किलोग्राम तथा कक्षा 8 से 10 तक 2.5 से 4.5 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इससे अधिक वजन विद्यार्थियों पर नहीं डाला जा सकेगा।

प्रशासन द्वारा इस व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है, जो समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेगी। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, अभिभावकों को आर्थिक राहत देने और विद्यार्थियों पर अनावश्यक बोझ कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सभी विद्यालयों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था अधिक जवाबदेह और विद्यार्थी-हितैषी बन सके।

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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