Betul Samachar: एनएच-46 पर फिलहाल नहीं बनेगा कॉरिडोर, हाइकोर्ट ने याचिका पर रोक बरकरार रखी

7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Betul Samachar: बैतूल। बैतूल से भोपाल के बीच बरेठा घाट पर प्रस्तावित एनएच-46 कॉरिडोर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन जीव बोर्ड के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए।
इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले अद्धैत कओले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बोरी अभयारण्य क्षेत्र में वन जीवों की आवाजाही प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की गई है।
बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैतूल भोपाल प्रमुख मार्ग पर 21 किमी के कारिडोर निर्माण का रास्ता साफ किया था। करीब 21 किमी के इस मार्ग के बनने को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी थी। संभावना जताई जा रही थी कि हाईकोर्ट से राहत मिलते ही बरेठा क्षेत्र से होकर इस कारिडोर में फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच ने निर्माण पर रोक बरकरार रख फिलहाल राहत नहीं दी है।




