Betul Railway News: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब काउंटर से टिकट बुक कराने पर भी मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस

27 अक्टूबर से लागू होगी सुविधा, महज 45 पैसे में 10 लाख तक का बीमा कवर
Betul Railway News: बैतूल। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह सुविधा 27 अक्टूबर से लागू होगी। इसके तहत पात्र यात्री महज 45 पैसे प्रति यात्री के प्रीमियम पर यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख तक का कवर मिलेगा।
रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में लिया है। अब तक आरक्षित टिकट बुक कराने की प्रक्रिया में उपलब्ध बीमा सुविधा का लाभ रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
यात्री की सहमति और डिजिटल भुगतान जरूरी
रेलवे की यह बीमा योजना पूरी तरह वैकल्पिक होगी। यात्री की सहमति के बिना बीमा नहीं किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए यात्री को अपनी सहमति देनी होगी, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा और प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। वर्तमान में बीमा प्रीमियम सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
मृत्यु पर 10 लाख, अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख
ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.50 लाख रुपये तक की राशि निर्धारित है। वहीं, चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 2 लाख तक का कवर मिलेगा।
इसके अलावा मृतक के शव को परिवहन करने के लिए 10 हजार की राशि का प्रावधान है। बीमा कवर ट्रेन में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया सहित यात्रा के दौरान मान्य होगा। ट्रेन का मार्ग बदलने, गंतव्य से पहले यात्रा समाप्त किए जाने या विकल्प ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा जारी रहेगी।
कंफर्म और आरएसी टिकट वाले यात्री होंगे पात्र
इस योजना का लाभ कंफर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले पात्र यात्रियों को मिलेगा। यदि एक टिकट पर किसी यात्री के लिए बीमा का विकल्प चुना जाता है, तो उस टिकट पर दर्ज सभी यात्रियों के लिए बीमा लेना अनिवार्य होगा। पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों को भी बर्थ के साथ या बिना बर्थ के बीमा सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
बीमा दावे के लिए संबंधित कंपनी से करना होगा संपर्क
बीमा पॉलिसी, शर्तों और दावा प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त करनी होगी। इस योजना के लिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों का उल्लेख किया गया है। बीमा संबंधी दावों और पॉलिसी की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। रेलवे की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 27 अक्टूबर से पहले रिजर्वेशन काउंटरों पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरक्षण कर्मचारियों को योजना की जानकारी देने, यात्रियों को बीमा के लाभ समझाने और उनकी सहमति दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा गया है। इस सुविधा के लागू होने से काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी बेहद कम प्रीमियम पर रेल यात्रा के दौरान बीमा सुरक्षा चुनने का विकल्प मिलेगा।




