Betul Ki Khabar: अवैध कार्बाइड गन बेचते युवक गिरफ्तार, तीन गन जब्त
Betul Ki Khabar: Youth arrested for selling illegal carbide guns, three guns seized

घोड़ाडोंगरी में कार्बाइड गन के धमाके से युवक की आंख में चोट
Betul Ki Khabar: बैतूल। जिले में अवैध रूप से कार्बाइड गन के इस्तेमाल से एक बच्चे सहित दी युवकों के गम्भीर रूप से घायल होने और गन पर प्रतिबंध के बाद पुलिस सक्रिय हो चुकी है। कोतवाली पुलिस ने न्यू बैतूल ग्राउंड स्थित पटाखा बाजार में जांच के दौरान कार्बाइड रसायन से चलने वाली अवैध कार्बाइड गन बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इधर घोड़ाडोंगरी में कार्बाइड गन के धमाके से एक युवक की आंख में गम्भीर चोट आई, जिसका अस्प्ताल में उपचार किया जा रहा है। पूरे जिले में अब पुलिस ने कार्बाइड गन और इसे बेचने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , सूचना मिली थी, कि इफ्तेखार नामक व्यक्ति समीर पटाखा दुकान (न्यू बैतूल ग्राउंड) पर कार्बाइड रसायन से संचालित गन बेच रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक छत्रपाल सिंह धुर्वे मय दलबल मौके पर पहुंचे। मौके पर संदिग्ध अवस्था में पाए गये व्यक्ति ने अपना नाम इफ्तेखार पिता इसामुद्दीन खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी आजाद वार्ड, टिकारी, बैतूल बताया। आरोपी के पास से 03 नग ग्रे रंग की प्लास्टिक पाइप से बनी कार्बाइड गन जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां करते हुए उक्त कृत्य को विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5, 9(ख) तथा बी.एन.एस. की धारा 288 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई है।
घोड़ाडोंगरी में कार्बाइड गन धमाके से 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल
इधर घोड़ाडोंगरी से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी रोहित बंग (19) कार्बाइड गन के धमाके का शिकार हो गया, जिससे उसकी एक आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रोहित को जिला अस्पताल बैतूल भेजा गया। बैतूल के डॉक्टर्स ने स्थिति गंभीर बताकर आगे के इलाज के लिए उसे नागपुर रेफर कर दिया; वर्तमान में उसका उपचार नागपुर में चल रहा है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी करते कहा था कि कार्बाइड गन को विस्फोटक घातक यंत्र माना जाएगा। जो कोई भी इसे बनाएगा, बेचेगा या खरीदेगा, उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 , विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।




