Betul News: नेहरू पार्क चौपाटी की 129 दुकानों में सिर्फ 91 पात्र, जांच के बाद होगा आवंटन, विरोध में बन्द रहा चौपाटी बाजार

2022 के सर्वे को बनाया गया दुकानों के आवंटन का आधार
Betul News: बैतूल। नेहरू पार्क चौपाटी में निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।पूरी पारदर्शिता के साथ नगर पालिका द्वारा वर्ष 2022 में कराए गए सर्वे के आधार पर दुकानदारों की पात्रता तय की गई है। सर्वे के दौरान चौपाटी परिसर में कुल 129 दुकानें संचालित पाई गई थीं, जिनकी सूची नगर पालिका द्वारा तैयार की गई थी। इसी मूल सूची को दुकानों के निर्माण और अब वर्ष 2026 में होने वाले आवंटन का प्रमुख आधार बनाया गया है।
इधर चौपाटी यूनियन ने दुकानों के आवंटन प्रक्रिया का विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि वर्षों से दुकान लगाने वालों का नाम सूची में नही है। विरोध स्वरूप शुक्रवार चौपाटी की सभी दुकानें बन रही। कल शनिवार यूनियन विधायक हेमंत खंडेलवाल, नपा अध्यक्ष, सीएमओ को भी ज्ञापन देने वाले है।
इधर बदुकान आवंटन के लिए नगर पालिका ने स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। संबंधित दुकानदार का नाम वर्ष 2022 की 129 दुकानदारों की मूल सर्वे सूची में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही दुकानदार का नाम समग्र आईडी और नगर पालिका की पथ विक्रेता पंजीयन सूची में दर्ज होना भी जरूरी है।
नगर पालिका द्वारा तय नियमों के अनुसार एक ही पारिवारिक समग्र आईडी में यदि एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दुकान के लिए पाए जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा। हालांकि अलग-अलग समग्र आईडी होने पर केवल एक परिवार से संबंध होने के आधार पर पात्रता समाप्त नहीं होगी। अन्य सभी शर्तें पूरी होने पर दोनों व्यक्ति पात्र हो सकते हैं।
बेचने या किराये पर देने वालों को किया जाएगा अपात्र
जांच के दौरान दुकान के वास्तविक संचालन की स्थिति भी देखी गई। यदि मूल दुकानदार ने अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है या किराए पर देकर दुकान संचालित करवा रहा है तो उसे दुकान आवंटन के लिए अपात्र माना गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे द्वारा दुकानदारों की पात्रता जांचने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति के अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक ब्रजगोपाल परते बनाए गए। समिति में आरएसआई अश्विनी वर्मा, एआरआई पुष्पराज मस्की, सी. राम मालवी एवं कुशल मालवी सदस्य शामिल रहे।
129 में से 91 दुकानदार निकले पात्र
समिति ने वर्ष 2022 की मूल सूची, समग्र आईडी, पथ विक्रेता पंजीयन और दुकानों के वास्तविक संचालन का परीक्षण किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर 129 दुकानदारों में से 91 दुकानदार पात्र पाए गए हैं। शेष दुकानदार निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करने के कारण अपात्र घोषित किए गए। नगर पालिका अब पात्र दुकानदारों से दुकान का लागत मूल्य और निर्धारित किराया वसूल करेगी। नगर पालिका में राशि जमा होने के बाद ही दुकान का आवंटन अंतिम माना जाएगा।




