Betul Samachar: 30 हजार दुकानें, लाइसेंस सिर्फ 30, बैतूल में अब बिना ट्रेड लाइसेंस नही हो पाएगा कारोबार 

प्रत्येक व्यापारी को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, वार्षिक शुल्क 100 से 5 हजार तक

Betul Samachar: बैतूल। शहर में करीब 30 से 40 हजार छोटे-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हैं, लेकिन नगर पालिका के रिकॉर्ड में केवल 30 व्यापारियों के पास ही ट्रेड लाइसेंस दर्ज है। यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 127 के तहत ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब शहर में संचालित प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों को नियमों के तहत अवैध माना जा सकता है।

नगर पालिका के रिकॉर्ड की समीक्षा में सामने आया कि वर्षों से इस व्यवस्था पर प्रभावी अमल नहीं हुआ। जबकि शहर में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, पान ठेले, सब्जी विक्रेता, कृषि उपकरण विक्रेता, दाल मिल सहित हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। यदि पहले से ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था लागू होती तो नगर पालिका को हर वर्ष लाखों रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता। अब विभाग इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की तैयारी में जुट गया है।

100 से 5 हजार तक होगा वार्षिक शुल्क

नगर पालिका परिषद ने ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएमओ नवनीत पांडेय ने इसके लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए व्यापारियों से आवेदन करने की अपील की है। शासन द्वारा व्यापार के प्रकार और श्रेणी के अनुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है।

छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे पान ठेला, हाथ ठेला, फोटो कॉपी, ड्राई क्लीनर, आटा चक्की आदि के लिए 100 से 500 रुपये तक शुल्क रखा गया है। वहीं होटल, लॉज, आरा मशीन, कृषि उपकरण विक्रेता, मांस-मछली विक्रय, दाल मिल सहित बड़े प्रतिष्ठानों के लिए 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार से लेकर अधिकतम 5 हजार रुपये तक वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है।

लाइसेंस से व्यापार को मिलेगी वैधता, अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी

सीएमओ नवनीत पांडेय ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद व्यापारियों को निर्धारित वार्षिक शुल्क हर वर्ष नगर पालिका में जमा करना होगा। इससे व्यापार कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और व्यापारी बिना किसी प्रशासनिक बाधा के अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। हालांकि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों के खिलाफ नगर पालिका की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी।

नगर पालिका का मानना है कि ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से एक ओर राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड भी तैयार हो सकेगा। अब देखना होगा कि वर्षों से बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे हजारों व्यापारी इस नई व्यवस्था का कितनी तेजी से पालन करते हैं।

इनका कहना….

व्यापारिक प्रतिष्ठासनो को ट्रेड लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्यापारी नपा में आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद व्यापारियों को निर्धारित वार्षिक शुल्क नपा में जमा करना पड़ेगा। 

नवनीत पांडेय, सीएमओ नपा बैतूल

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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