Betul Samachar: बैतूल में 118 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

रजिस्ट्री और नामांतरण पर लगेगा प्रतिबंध, नपा ने खाका किया तैयार
Betul Samachar: बैतूल। नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर में चिन्हित 118 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू करते हुए भूखंडों की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है।
माननीय कलेक्टर के मार्गदर्शन में सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने जिला पंजीयक और अनुविभागीय अधिकारी को पत्र भेजकर इन कॉलोनियों में सभी प्रकार के भू-लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है।
2016 से पहले की 93 कॉलोनियां हो चुकीं चिन्हित
नगर पालिका के अनुसार क्षेत्र में कुल 118 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें वर्ष 2016 से पहले विकसित 93 कॉलोनियों की अंतिम अधिसूचना 12 मई 2025 को जारी कर दी गई है। वहीं वर्ष 2016 के बाद और 2022 से पहले विकसित 25 कॉलोनियों का सर्वे अभी जारी है।
सर्वे पूरा होने के बाद इन कॉलोनियों की भी अंतिम सूची जारी की जाएगी। मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत हर कॉलोनी में कुल भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा ओपन स्पेस (रिक्त भूमि) के रूप में छोड़ा जाना अनिवार्य है। नगर पालिका ने इसी प्रावधान के तहत सभी चिन्हित कॉलोनियों में ओपन स्पेस को अपने अधिपत्य में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नियम नहीं मानने पर लगेगी पेनाल्टी
जिन कॉलोनियों में निर्धारित 10 प्रतिशत ओपन स्पेस नहीं पाया जाएगा, वहां भूमि स्वामी या कॉलोनाइजर पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक होने पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि कई अवैध कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली, पानी और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित कॉलोनाइजर की बची हुई भूमि को राजसात कर नीलामी की जाएगी। नीलामी से मिलने वाली राशि से संबंधित कॉलोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे।
93 कॉलोनियों का विकास प्लान तैयार
नगर पालिका ने 2016 से पहले चिन्हित 93 कॉलोनियों के लिए विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर लिया है। इसके तहत भूखंडधारियों से प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क लिया जाएगा। नियमों के अनुसार विकास लागत का 50 प्रतिशत भार भू-स्वामियों और भूखंडधारियों पर रहेगा, जबकि 50 प्रतिशत राशि नगर पालिका वहन करेगी।
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