Betul Ki Khabar: भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा, भाजपा किसान मोर्चा ने मनाया जश्न

किसानों के लिए खुला खुशहाली का रास्ता: पंडाग्रे

Betul Ki Khabar: बैतूल। राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले ग्रामीण किसानों को बाजार मूल्य से चार गुना अधिक मुआवजा देने के निर्णय का जिले में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा ने जिला भाजपा अध्यक्ष सुधाकर पवार के नेतृत्व में बडोरा चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर खुशी जाहिर की।

इस दौरान बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए, पटाखे फोड़े गए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्णय की सराहना की गई।

इसके बाद आमला-सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने भाजपा कार्यालय विजय भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस निर्णय की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने ‘मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015Ó के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया है।

इस संशोधन के बाद किसानों को उनकी कृषि भूमि का बाजार मूल्य का चार गुना तक मुआवजा प्राप्त होगा। डॉ. पंडाग्रे ने कहा कि यह निर्णय किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी साबित होगा और इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में सुधार आएगा।

उन्होंने इसे ‘किसानों के लिए खुशहाली का रास्ताÓ बताते हुए कहा कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मुआवजे से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है। पहले मुआवजे की राशि को लेकर किसानों में असंतोष रहता था और कई बार विरोध की स्थिति भी बनती थी, लेकिन अब इस फैसले से ऐसी समस्याओं में कमी आएगी।

उन्होंने आगे बताया कि यह प्रावधान सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों में अधिग्रहित होने वाली जमीन पर लागू होगा। इससे जहां किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, वहीं विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं कम समय में उपलब्ध हो सकेंगी।

विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में होने वाले सभी नए भूमि अधिग्रहण मामलों में यह प्रावधान प्रभावी रूप से लागू होगा।

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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