Betul Samachar: निजी भूमि पर सागौन कटाई में नियमों की अनदेखी, पौधरोपण अब तक अधूरा

45 दिन में 1500 पौधे लगाने का प्रावधान, भुगतान पर भी अटका मामला
Betul Samachar: बैतूल। शाहपुर क्षेत्र में निजी भूमि पर लगे तीन से चार सैकड़ा सागौन वृक्षों की कटाई का मामला अब नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार वृक्ष कटाई की प्रक्रिया में कई आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया।
बताया जा रहा है कि वृक्षों के परीक्षण एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वृक्ष अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक था, लेकिन कटाई से पहले ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रमाण सामने नहीं आए हैं। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है।
पौधरोपण के लिए अब तक नहीं हुई जमीन चिन्हित
कटाई के बाद सागौन लकड़ी को डिपो तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब तक भू-स्वामी द्वारा प्रतिपूरक पौधरोपण के लिए जमीन चिन्हित नहीं किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। नियमों के अनुसार काटे गए प्रत्येक वृक्ष के बदले पांच गुना पौधों का रोपण करना अनिवार्य है। इस हिसाब से लगभग 15 सौ से 16 सौ पौधे लगाए जाने हैं। संबंधित प्रावधान के मुताबिक वृक्ष कटाई के 30 से 45 दिनों के भीतर पौधरोपण करना आवश्यक होता है।
भुगतान प्रक्रिया पर भी लगा विराम
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक पौधरोपण नहीं किया जाता और उसकी भौतिक जांच कर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती, तब तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। मामले में अब गेंद पूरी तरह भू-स्वामी के पाले में दिखाई दे रही है। यदि तय समय सीमा में पौधरोपण नहीं हुआ तो भुगतान प्रक्रिया भी अटक सकती है।
क्या कहता है अधिनियम
मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम के तहत दी गई अनुमति इस शर्त पर आधारित होती है कि आवेदक उसी स्थल या निर्धारित स्थान पर उसी प्रजाति अथवा उपयुक्त अन्य प्रजाति के वृक्ष लगाएगा। यदि मूल स्थल पर पौधरोपण संभव न हो तो वृक्ष काटे जाने की तारीख से 30 से 45 दिन के भीतर अन्य स्थान पर पौधरोपण करना अनिवार्य है।
साथ ही पौधों के संरक्षण और उनके विकसित होने की जिम्मेदारी भी आवेदक की होती है। एसडीओ शाहपुर उत्तर वन मंडल बैतूल उत्तम सिंह सस्त्या ने कहा कि पुराने पेड़ों की जगह पांच गुना पौधों का रोपण भू-स्वामी द्वारा किया जाना है। जब तक पौधरोपण नहीं होता और उसकी तस्दीक कर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा।
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