Betul Samachar: बैतूल में 11 स्टाम्प विक्रेताओं पर गिरी गाज
Betul Samachar: Action taken against 11 stamp vendors in Betul

स्टाम्प विक्रेताओं के खिलाफ अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई
Betul Samachar: बैतूल। कलेक्टर परिसर एवं जिला न्यायालय परिसर बैतूल में कार्यरत 11 अनुज्ञप्तिधारी स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ उप पंजीयक द्वारा किए औचक निरीक्षण के दौरान कई स्टाम्प विक्रेताओं को उनके निर्धारित अनुज्ञप्ति स्थल पर अनुपस्थित पाया गया। जांच में इन स्टाम्प विक्रेताओं का यह कृत्य मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 27 एवं 29 का उल्लंघन पाया गया है, जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
जिला पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संबंधित स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जाना तथा कार्यालयीन समय में अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थिति, जनसेवा में लापरवाही एवं प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रख त्वरित निर्णय लेते हुए स्टाम्प विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियां 24 अप्रैल से आगामी आदेश तक निलंबित की गई है।
इन स्टाम्प विक्रेताओं पर हुई निलंबन की कारवाई
जारी आदेश के अनुसार जिन स्टापम विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई है, इनमें लक्ष्मीनारायण पवांर सिविल कोर्ट , गीता बारपेटे जिला न्यायालय परिसर, उमेश गलफट कलेक्टर परिसर , दिनेश कुमार जैन जिला न्यायालय परिसर, संदीप पिता दीपचंद साहू कलेक्टर परिसर बैतूल, प्रभुदास बर्डे जिला न्यायालय , विजय लिखितकर जिला न्यायालय , शबाना परवीन सिविल कोर्ट , राजेश कुमार साहू कलेक्ट्रेट परिसर , विनायकराव माकोड़े जिला न्यायालय , अनिता सोनी जिला न्यायालय शामिल है।




