Betul News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों को नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

परमिट रिन्यूअल सहित कई सेवाओं पर लगेगी रोक, विभाग तैयार कर रहा सूची

Betul News: बैतूल। जिले में अब उन वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिन्होंने अभी तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार कर रहा है। आगामी समय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा और न ही उनके परमिट का नवीनीकरण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बावजूद जिले में कई वाहन अभी भी सामान्य नंबर प्लेट के साथ संचालित हो रहे हैं। अधिकांश वाहन मालिकों ने नियमों का पालन करते हुए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवा ली है, लेकिन कुछ वाहन चालक अब भी पुराने नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ विभाग सख्ती की तैयारी कर रहा है।

वाहन मालिकों को होंगी कई परेशानियां

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को अनेक प्रशासनिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे वाहनों का टैक्स संबंधी कार्य प्रभावित हो सकता है। वाहन के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं होगी और ऋण संबंधी कई आवश्यक प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं हो सकेंगी।

इसके अलावा वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण या बिक्री करना भी कठिन हो जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार बिना एचएसआरपी वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और न ही व्यावसायिक वाहनों के परमिट का नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही वाहन मालिक विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और पहचान के लिए जरूरी है एचएसआरपी

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन की सुरक्षित और सटीक पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें विशेष सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे नंबर प्लेट की नकल करना आसान नहीं होता। सड़क सुरक्षा और वाहन संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से इसे अनिवार्य किया गया है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जाएगी। प्लेट लगवाने पर वाहन मालिक को इसकी रसीद भी दी जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा और कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।

इनका कहना…

जिन वाहनों में हाई सिक्यूरेटी नम्बर प्लेट नहीं लगी है। उन्हें फिटनेश सर्टिफिकेट और परमिट की सुविधा नहीं मिलेंगी। कितने वाहनों में नम्बर प्लेट नहीं लगी है इसकी जानकारी देख कर ही बता पाउंगा।

अनुराग शुक्ला, जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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