Betul News: मारपीट-अपहरण के मामले में अक्षय तातेड़ दोष मुक्त
Betul News: Akshay Tated acquitted in assault-kidnapping case

फरियादी ने अभियोजन का लेश मात्र समर्थन नहीं किया
Betul News: बैतूल। समाजसेवी अक्षय तातेड़ बीते वर्ष नवंबर में अपहरण और मारपीट के एक चर्चित मामले में अक्षय तातेड़ और उनके तीन साथी दोषमुक्त हो गए हैं। उन पर पिछले वर्ष नवंबर में हिमांशु दुबे ने शिकायत की थी कि 2 नवंबर को रात में वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था, तब एक सफेद रंग की कार से अक्षय तातेड़ आया और उसने पुराने पैसे के विवाद पर कार में जबरदस्ती बैठा लिया। फरियादी का आरोप था कि उससे मारपीट कर फोरलेन पर ले जाकर 28 हजार रुपए मांगे गए। फरियादी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई और फरियादी को दादावाड़ी के पास सकुशल छोड़ दिया गया।
इस मामले में फरियादी के कोतवाली पुलिस ने कथन लेख किए। इसके बाद आरोपी अक्षय तातेड़, राजा उर्फ गुल्लू, अली, शेख सिद्धिकी उर्फ बिट्टू और शेख मुंजीर उर्फ मुंजी पर धारा 140(3) 296,115(2), 351(2), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता भारती राठौर की अदालत में पहुंचा। मामले में फरियादी और आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क दिए।
फरियादी हिमांशु द्वारा अभियोजन मामले का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया गया। अक्षय तातेड़ की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रजनीश जैन ने बताया कि प्रकरण की परिस्थितियों और उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने फैसले में निष्कर्ष दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 2 नवंबर 2024 को रात 12.15 बजे फरियादी हिमांशु के घर के सामने गोठी कालोनी में उसका विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यवपहरण किया। परिणाम स्वरूप अक्षय और उनके साथियों को धारा 140(3), और 296 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में अक्षय की ओर से अधिवक्ता रजनीश जैन ने पैरवी की।




