सूदखोर ने 2 लाख रूपए का कर्जा देकर वसूले 9 लाख रुपए*

मुलताई। (विजय सावरकर) बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम हथनोरा निवासी सूदखोर ने ग्राम चोपना निवासी एक किसान को दो बार एक-एक लाख रुपए का कर्जा दिया। कर्ज के एवज में कुल 9 लाख रुपए वसूल कर दो एकड़ भूमि की रजिस्ट्री भी अपने नाम करा ली। जब किसान ने कर्जा अदा करने की बात कहकर वापस खेत की रजिस्ट्री उसके नाम से करने के लिए कहा तो सूदखोर और रुपए की मांग करने लगा।इस स्थिति में परेशान किसान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। शिकायत के बाद बोरदेही पुलिस ने सूदखोर के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ग्राम चोपना निवासी किसान कमलेश पिता छमादार यदुवंशी ने पुलिस को बताया ग्राम हतनोरा निवासी देवेंद्रसिंह बिना लाइसेंस के 30 से 40 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा देने का व्यवसाय करता है। कमलेश ने बताया जरूरत पड़ने पर वर्ष 2014 में देवेंद्रसिंह से एक लाख रुपए का कर्जा लिया था। जिसके एवज में उसने एक एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री देवेंद्रसिंह को कर ब्लैंक चेक दिया था।
दूसरी बार और राशि की जरूरत पड़ने पर देवेंद्रसिंह ने और एक लाख रुपए का कर्जा लेकर एक एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री कर ब्लैंक चेक भी दिया था। कर्जे के एवज में ली गई राशि ब्याज सहित लौटाने की बात कर दो एकड़ भूमि का कब्जा नहीं देकर कमलेश ही इस भूमि पर कृषि कर रहा था।
कमलेश ने रिपोर्ट में बताया उसने 2017-18 में देवेंद्र सिंह को कर्ज की मूल राशि 2 लाख रूपए और ब्याज के 7 लाख रुपए मिलाकर कुल 9 लाख रुपए दे दिए। और दो एकड़ भूमि की रजिस्ट्री वापस उसके नाम करने की बात कही। लेकिन देवेंद्रसिंह ने वादे के अनुसार कमलेश के नाम पर दो एकड़ खेत की रजिस्ट्री करने को लेकर टाला मटोली करते रहा। कमलेश ने रिपोर्ट में बताया अब देवेंद्रसिंह दबाव बना रहा है कि यदि 60 लाख रुपए नहीं दिए तो भूमि की रजिस्ट्री नहीं करूंगा साथ ही रास्ते में रोक कर रुपयों की मांग कर जान से मारने की धमकी देता है।
बोरदेही पुलिस ने कमलेश की रिपोर्ट पर आरोपी देवेंद्रसिंह रघुवंशी निवासी हथनोरा के खिलाफ मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3, 4 और मध्य प्रदेश साहूकार( संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 2( बी) और बीएनएस की धारा 351 (2) के तहत केस दर्ज किया है।
एक और किसान ने की साहूकार के खिलाफ शिकायत
ग्राम हथनोरा निवासी साहूकार देवेंद्रसिंह रघुवंशी के खिलाफ ग्राम चोपना निवासी किसान महेश पिता इंदल यदुवंशी ने भी लिया गया कर्ज अदा करने के बाद भी लिए गए कोरे चेक वापस नहीं करने और ब्याज बतौर दो लाख रूपए मांगने की शिकायत की है। किसान महेश यदुवंशी ने शिकायत में बताया है कि उसने देवेन्द्रसिंह से बीस हजार रुपए का कर्जा ब्याज से लिया था। जिसके एवज में चार कोरे चेक हस्ताक्षर करके दिए थे।
वर्ष 2013 -14 में देवेन्द्र सिंह ने एक चेक लगाकर बैंक आफ महाराष्ट्र में मेरे खाते से पांच हजार रुपये का आहरण मुझे बिना बताए कर लिया था। उसके बाद बैंक आफ इंडिया शाखा मुलताई का चेक खाते में जमाकर चेक बांउस कराकर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में समझौता कर देवेंद्रसिंह को 85 हजार रूपये की राशि न्यायालय के माध्यम से दी थी।
समझौते के दौरान देवेन्द्रसिंह ने मौखिक भरोसा दिया था कि बचे हुए कोरे चेक वापस कर दूंगा। लेकिन अब देवेन्द्रसिंह लगातार धमकी दे रहा है कि मेरे पास रखे हस्ताक्षर कराकर रखे चेक को बैंक में लगाकर कर अपनी मर्जी से रूपये निकाल लूंगा। और दबाव बनाकर दो लाख रूपये राशि की मांग कर रहा है।
बोरदेही पुलिस ने महेश यदुवंशी की शिकायत पर आरोपी देवेंद्रसिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3 ,4 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।