Betul News : दिल्ली कोचिंग हादसे का साइड इफ़ेक्ट: फायर एनओसी न होने पर मॉल सील, कलेक्टर के निर्देश पर नगरपालिका की कार्रवाई

Betul News : बैतूल। देश की राजधानी नईदिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर आ गया है। राज्य शासन से मिले निर्देश के बाद सोमवार को शहर के गंज क्षेत्र में स्थित एक मॉल को राजस्व, नंप औऱ पुकिस के अमले ने सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मॉल संचालक द्वारा बेसमेंट पार्किंग का उपयोग दुकान का सामान रखने के लिए किया जा रहा था। साथ ही मॉल की फायर एनओसी भी नहीं की गई थी। जिसके कारण कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इसी के साथ अन्य मॉल संचालकों को भी नोटिस जारी कर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक नईदिल्ली में 2 दिन पहले कोचिंग में हुऐ हादसे के बाद शासन से मिले निर्देश पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने टीएल की बैठक में राजस्व, नपा विभाग के अधिकारियों को ऐसे संस्थान और मॉल जिन्होंने फायर एनओसी नही ली और नियम विरूद्ध तरीके से संचालन कर रहे हैं उनके विरूद्ध सील करने की कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद नगरपालिका, राजस्व अमले ने संयुक्त रूप से देर शाम को मॉल पहुंचकर सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान पंचनामा भी तैयार किया गया। जांच अधिकारियों ने बताया कि मॉल संचालक ने बेसमेंट बनाया हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बर्तन भंडार के लिए किया जा रहा था,जबकि पार्किंग सडक़ पर की जा रही थी। फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम तो किए गए थे, नगरपालिका से फायर एनओसी नहीं ली गई थी। जिसके चलते मॉल पर यह कार्रवाई की गई।
49 लोगों को नोटिस जारी किये थे
नगरपालिका ने फायर एनओसी नहीं लिए जाने पर 49 लोगों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस जारी किए जाने के बाद भी किसी ने इसका जवाब नहीं दिया और न ही फायर एनओसी के लिए नगरपालिका में आवेदन किया है। जिसके बाद नगरपालिका ने जुर्माना भी अधिरोपित किया था, लेकिन जुर्माना भी किसी ने नहीं भरा है। जिसके चलते नगरपालिका अब उक्त लोगों के विरूद्ध भी सील करने की कार्रवाई कर सकती है। मॉल के सील होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हडक़ंप मच गया है। वहीं अन्य दुकानदार और मॉल संचालक जिन्होंने एनओसी नहीं ली है उनके विरूद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।




