Vivah Samaroh: विवाह समारोह में डीजे बजाने लेना होगा अनुमति

Vivah Samaroh: Permission will have to be taken to play DJ in the marriage ceremony.

आचार संहिता के कारण लोगों को अनुमति के लिए काटना पड़ रहा सरकारी दफ्तरों के चक्कर

Vivah Samaroh: बैतूल। लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता का असर विवाह समारोह पर भी देखने को मिलेगा। विवाह समारोह और किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम को बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के विवाह समारोह संपन्न हुआ और साउंड सिस्टम लगाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाह समारोह में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

एसडीएम कार्यालय में विवाह समारोह और साउंड अनुमति के लिए प्रतिदिन आवेदन आ रहे है और लोगों को अनुमति भी दी जा रही है, लेकिन डीजे की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा रही है। डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ढोल और सामान्य माईक का उपयोग विवाह समारोह में कर सकते है। विवाह समारोह के लिए बैण्ड बाजे, मैरिज लॉन की बुकिंग करने के साथ-साथ दुल्हा-दुल्हन को विवाह समारोह की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है।

कोई साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति मांग रहा है तो कोई बारात निकलने का समय मांग रहे है। विवाह समारोह के दौरान साउंड बजाने और सामान्य साउंड सिस्टम की अनुमति तो दी जा रही है, लेकिन इस बार विवाह समारोह के लिए डीजे के लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा रही है।

जनप्रतिनिधियों पर भी रहेगी नजर

आचार संहिता में हो रहे विवाह समारोह में जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी की विवाह समारोह में आवाजाही पर प्रशासनिक अधिकारी नजर रखेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम हो या फिर सामुहिक किसी तरह राजनैतिक पार्टी के घोषित प्रत्याशी या जनप्रतिनिधियों की एंट्री हो रही है तो ऐसे कार्यक्रम प्रशासन की नजर बनी रहेगी।

चुनाव को लेकर बनाई गई टीमें लगातार भ्रमण कर निगरानी रखना शुरू करेगी। आदर्श आचार संहिता के चलते जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना रैली, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह के लिए निकलने वाली बारात भी इस दायरे में आती है। यही कारण है कि विवाह से पहले अनुमति लेना जरूरी हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना…

विवाह समारोह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। विवाह समारोह में लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम का उपयोग कर सकते है, लेकिन इसका भी अनुमति लेना होगा। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह की अनुमति के लिए आवेदन आना शुरू हो गए है।

राजीव कहार, एसडीएम, बैतूल

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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