Betul Samachar: मुरम के अवैध खनन पर 16 लाख का जुर्माना प्रस्तावित
Betul Samachar: Fine of Rs 16 lakh proposed on illegal mining of Murom

सोनाघाटी मामले में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही
Betul Samachar: बैतूल। पिछले दिनों सोनाघाटी क्षेत्र में मुरम का अवैध खनन के मामले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। उप संचालक खनिज मनीष पालेवार के मार्गदर्शन में सूक्ष्मता से की गई जांच के बाद अवैध खनन करने वालों पर 16 लाख 12 हजार 5 सौ रुपए की शास्ति अधिरोपित कर प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही के लिए एडीएम कोर्ट में पेश किया गया है।
कड़ी कार्यवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समयावधि के भीतर यदि खननकर्ता राशि जमा नहीं करता है तो जुर्माने की राशि दो गुना बढ़ जाएगी। खनिज विभाग ने अपना प्रतिवेदन सौंपे जाने की तैयारी कर ली है।
1075 घन मीटर मुरम का किया अवैध खनन
दरअसल 15 जनवरी की रात कोतवाली पुलिस ने गश्ती के दौरान मुरम का खनन कर रही पोकलेन मशीन और परिवहन में लगे दो डम्फर जब्त किए थे। उप संचालक खनिज मनीष पालेवार ने निरीक्षक भगवत नागवंशी और वीरेंद्र वशिष्ठ से जब पूरे मामले की जांच कराई तो मौके पर 1075 घनमीटर मुरुम का खनन पाया गया।
इस दौरान पोकलेन ऑपरेटर अज्जू पिता नामदेव फरकाड़े के बयान भी दर्ज किए गए। उसने अपने कथन में बताया कि मशीन के मालिक टिकारी निवासी शेख निजाम पिता शेख बाबू हैं, जिनके कहने पर ही मुरम का खनन किया जा रहा था। मौके पर दो डंपरों की सहायता से करीब 30 ट्रिप मुरम का परिवहन किया गया है। इसके बाद पोकलेन मशीन सहित दोनों डंपर जब्त कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया।
2 हजार घनमीटर की अनुमति खोद डाला 2390 घन मीटर
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी संदीप सिंह द्वारा अपनी जमीन पर 2 हजार घनमीटर मुरम के खनन के लिए खनिज विभाग में आवेदन किया था। जिसकी अनुज्ञा खनिज विभाग ने प्रदान की थी, लेकिन खनन करने वालों ने 2 हजार घन मीटर से अधिक मुरम का खनन कर डाला। इसकी शिकायत भू स्वामी द्वारा खनिज विभाग सहित एसपी से की गई। शिकायत के आधार पर जब खनिज निरीक्षकों ने इसकी जांच की तो अनुमति के अलावा करीब 390 घन मीटर अतिरिक्त मुरुम का खनन पाया गया।
इसके बाद खनिज विभाग ने अज्जू पिता शेख बाबू, शेख निजाम पिता शेख बाबू तथा रेहान उर्फ पप्पू पट्टी के खिलाफ प्रकरण तैयार कर एडीएम कोर्ट में पेश किया है। दोनों ही प्रकरणों में खनिज विभाग द्वारा 16 लाख 12 हजार 500 रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया है। समयावधि में यह राशि जमा नहीं कि जाती है तो दोगुनी राशि के रूप में खननकर्ताओं से 32 लाख 25 हजार रुपए की राशि वसूला जाना अधिरोपित किया गया है।